ग्राम विकास व पंचायत अधिकारियों पर गिरी गाज- एक निलंबित

दो ग्राम विकास अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा एक पंचायत अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिये गये हैं।

Update: 2021-03-17 15:32 GMT

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप में दो ग्राम विकास अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा एक पंचायत अधिकारी को निलंबित करने के आदेश बुधवार को दिये गये हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि गौरव विश्वकर्मा ग्राम विकास अधिकारी/विकास खण्ड-चिरईगांव, राजेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड-हरहुआ एवं मिथिलेश श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड-हरहुआ पर अनियमितता के आरोप हैं। उन पर ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि-प्रथम में राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से प्राथमिक पाठशाला में बेंच, टेबल आदि खरीदने, झूले एवं हाई मास्ट लाइट लगाने के कार्य अनियमित तरीके से कराये गये हैं। ये कार्य राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि की उपयोग के लिए निर्धारित मार्गदर्शक निर्देशों के विपरीत है। इन मदों पर व्यय की गयी धनराशि दुरुपयोग की श्रेणी में आती है। इनके विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0) को आदेश निर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड-चिरईगांव पीयूष सिंह को ग्राम पंचायत के कार्यों में अनियमितता बरतने एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करने के आरोप में निलंबित किया गया।

वार्ता

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