69 हजार शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में सरकार ने पेश किया जवाब
उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामले में विकलांगों को चार प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग।
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामले में विकलांगों को चार प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से जवाब दायर किया गया । मामले की अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को नियत की है ।
अदालत ने पिछली सुनवाई पर विपक्षी से एक हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा था। साथ ही न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी थी कि अगर इस बार भी जवाब पेश नहीं किया तो सम्बंधित अधिकारी पर दस हजार का हर्जाना भी लगाया जाएगा। इसके अनुपालन में जवाब पेश कर दिया गया ।
सुनवायी के समय सरकारी वकील ने कहा कि एक अन्य समान याचिका भी है इसका भी जवाब आठ अक्टूबर तक पेश कर दिया जाएगा ।
न्यायमूर्ति राजन राय की पीठ ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया है ।
याचिका दायर कर मांग की गई है कि सहायक अध्यापक के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारिरिक रूप से विकलांग लोगो को नियमानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण लाभ दिया जाय । कहा कि भर्ती प्रक्रिया हो रही है लिहाजा शीघ्र विपक्षी अपना पक्ष प्रस्तुत करें याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेया चौधरी ने अपने पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किये । याची की ओर से कहा गया कि इस भर्ती में कानून व नियम के अनुसार चार प्रतिशत का विकलांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए लेकिन सरकार व सम्बंधित विभाग विकलांग लोगो की अनदेखी कर रहे है ।