पुलिस पर हमला करने वाले को मिली 5 साल की सजा
न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी को दस हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडत किया गया है।
मुजफ्फरनगर। कानून और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चेकिंग के दौरान रोके जाने पर पुलिस टीम पर हमला करके एक कांस्टेबल को घायल करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी को दस हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडत किया गया है।
मंगलवार को एडीजे-दशम के न्यायालय में वर्ष 2010 के दौरान चेकिंग के लिए शहर कोतवाली पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस टीम पर हमला करने के मामले की सुनवाई की गई। इस मामले को लेकर पुलिस विभाग की मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। विद्वान न्यायाधीश ने मॉनिटरिंग सेल की पैरवी के दौरान दी गई दलीलों को सुना और उन्होंने शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला खालापार निवासी रिहान पुत्र शमीम को पुलिस टीम पर हमला करने और आरक्षी भूपेंद्र को घायल कर उसकी राइफल छीनने का प्रयास का दोषी पाया। विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी रिहान पुत्र शमीम को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसे 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया। गौरतलब है कि वर्ष 2010 को शहर कोतवाली पुलिस शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाते हुए आते जाते वाहनों के कागजात चेक कर रही थी। इस दौरान मौके पर पहुंचे रिहान पुत्र शमीम को पुलिस द्वारा रोककर उसकी जांच पड़ताल की कोशिश की गई। लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिए थे। इस दौरान घायल हुए आरक्षी उपेंद्र की राइफल भी छीनकर ले जाने का प्रयास आरोपी रिहान पुत्र शमीम ने किया। पुलिस ने भागदौड़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस विभाग की मानिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते विद्वान न्यायाधीश एडीजे दशम ने आरोपी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के अलावा उसे 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।