मुजफ्फरनगर तहसील सदर में 16 अप्रैल 2020 तक धारा 144 लागू
मुजफ्फरनगर तहसील क्षेत्र में 16 अप्रैल 2020 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।;
मुजफ्फरनगर । उप जिला मजिस्ट्रेट सदर अशोक कुमार ने बताया कि जनपद में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं जनपद में आयोजित की जा रही है तथा केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड द्वारा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट सीबीएसई परीक्षाएं वर्तमान में चल रही है तथा आगामी दिनों में महा शिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, डॉ भीम राव अम्बेडकर जयंती आदि पर्व मनाये जाने प्रस्तावित है तथा जनपद में समय-समय पर अन्य परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते तहसील क्षेत्र की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है।
इस परिप्रेक्ष्य में तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत पडने थाना क्षेत्रों(कोतवाली नगर/कोतवाली मण्डी/थाना सिविल लाईन/पुरकाजी/छपार/चरथावल/तितावी/शाहपुर/मन्सूरपुर/सिखेडा) के सम्पूर्ण नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से तहसील क्षेत्र में 16 अप्रैल 2020 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।