कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाना चाहिए : डीएम
ऐसे किसी व्यक्ति जिनमें खांसी, बुखार, या श्वसन में कठिनाई का कोई लक्षण हो तो उस व्यक्ति को अलग रखा जाये और मुख तथा नाक को मास्क लगाये ।
मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपलब्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त है।
जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि समस्त चिकित्सालयों (सरकारी एवं निजी) में कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग के लिए आईएलआई या फ्लू कार्नर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकितसालयों (सरकारी एवं निजी), सरकारी संस्थाओं के चिकित्सालयों और आयुष व्यवसायियों सहित रजिस्ट्रीकृत निजी चिकित्सा व्यवसायियों के लिए यह अनिवार्य होगा वे ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जिन्होंने उनकी जानकारी में विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोविड से ग्रसित देशो की यात्रा की है और जिनमें बुखार या खांसी या श्वसन सम्बन्धी परेशानी या कोविड-19 के कोई चिन्ह और लक्षण न हो। उन्होने कहा कि कोविड के संदिग्ध या पुष्टिकृत मामलों के सम्पर्क में आने की इतिवृत्ति की जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि गत 14 दिनों में किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इतिवृत्ति हो और यह व्यक्ति अलक्षणीय हो तो उस व्यक्ति को अभिदर्शित होने के दिन से 14 दिनों के लिए गृहसंगरोधन में रखा जाय। उन्होंनेे कहा कि अगर 14 दिनों में व्यक्ति की ऐसी कोई जानकारी हो और वह व्यक्ति कोविड-19 की रोग परिभाषा के अनुसार लक्षणीय हो तो उस व्यक्ति को प्रोटोकाॅल के अनुसार चिकित्सालय में पृथक रूप में रखा जाये और प्रोटोकाॅल के अनुसार कोविड के लिए उसका परीक्षण किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल सूचना जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दी जाये।
जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे आज जिला पंचायत सभागार में कोरोना वायरस के रोकथाम के सम्बन्ध में अधिकारियों से साथ बैठक कर रही थी। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोरोना वायरस के सम्बन्ध में सूचना के लिए किसी मुद्रण, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया का प्रयोग न करे। उन्होने कहा कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में किसी अफवाह या अप्रमाणित सूचना के प्रसार को रोका जाये। उन्होने कहा कि कोरोना वायरस के लिए परीक्षण सम्बन्धी नमूने लेने के लिए प्रयोगशालाए बनायी जाये। ऐसे नमूने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत या नियत प्रयोगशालाओं में प्रेषित किया जाये। उन्होने कहा कि ऐसे किसी देश या क्षेत्र जहां से कोविड के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की गयी हो में गत 14 दिनों में यात्रा की इतिवृत्ति सहित किसी व्यक्ति को निकटतम सरकारी चिकित्सालय को सूचित किया जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति जिनमें खांसी, बुखार, या श्वसन में कठिनाई का कोई लक्षण हो तो उस व्यक्ति को पृथक रखा जाये और मुख तथा नाक को मास्क से ढकना चाहिए। उन्होेने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों से आगमन किये जाने के दिन से 14 दिनों के लिए पारिवारिक सदस्यों सहित किसी व्यक्ति के सम्पर्क से बचने की सावधानी बरतनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के जिए आमजन को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करे जिससे वायरस को रोका जा सके एवं साफ-सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाये। उन्होने निर्देश दिये कि सभी सीएचसी में आईसोलेशन वार्ड बनाये जाये। उन्होने कहा कि लैब में बुखार की जांच की सुविधा 24 घण्टे की जाये। उन्होने कहा कि सफाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाये एवं नगर पालिका के माध्यम से सफाई अभियान चलाया जाये। उन्होने कहा कि यदि कोविड के मामले के सम्बन्ध में सूचना, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यथा ग्राम, कस्बा, वार्ड, कालोनी, बस्ती से प्राप्त हो तो रोग के फैलाव को रोकने के लिए भौगोलिक क्षेत्र को सील किया जाये, प्रभावित क्षेत्र से जनसंख्या के प्रवेश और निवास पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। उन्होने कहा कि ऐसे क्षेत्र के विद्यालयों, कार्यलयों को बन्द किया जाये और सार्वजनिक भीड पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। उन्हेाने कहा कि ऐसे क्षेत्र मं वाहनों के संचालन को भी रोक दिया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संस्थाओ/संगठनों, कार्यालय, विवाह मण्डप आदि में हाथ धोने की व्यवस्था करे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट ,मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।