नशे के कारोबारियों को डेढ़ वर्ष का कारावास- 20 हजार का जुर्माना
नशीली वस्तुओं का अवैध रूप से कारोबार करने के दोषियों को कोर्ट ने डेढ़ साल के कारावास की सजा दी है।
मुजफ्फरनगर। नशीली वस्तुओं का अवैध रूप से कारोबार करने के दोषियों को कोर्ट ने डेढ़ साल के कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार विगत 2 अगस्त 2019 को थाना सिविल लाइन पुलिस ने 320 नशे की गोलियों के साथ आरोपी को रोडवेज बस स्टैंड से अरेस्ट किया था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दानिश उर्फ सलमान पुत्र सलीम बताया था। वहीं छपार पुलिस ने विगत 24 मई 2019 को 2 किलो डोडा के साथ पिंकू पुत्र सुलेख निवासी गांव सिसौली को अरेस्ट किया था। दोनों के विरूद्ध मामला एनडीपीएस कोर्ट में चल रहा था। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए डेढ़-डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।