नहीं रहेगा कोई भूखा-सोमवार से मिलेगा निशुल्क राशन-आदेश जारी

लाॅकडाउन की वजह से आमदनी पर पडे प्रभाव को कम करने के लिय केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरित किया जायेगा।;

Update: 2021-07-03 09:41 GMT
नहीं रहेगा कोई भूखा-सोमवार से मिलेगा  निशुल्क राशन-आदेश जारी
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मुजफ्फरनगर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान लोगों की जान की सुरक्षा को लेकर लगाये गये लाॅकडाउन की वजह से आमदनी पर पडे प्रभाव को कम करने के लिय राज्य व केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला खाद्यान्न आगामी 5 जुलाई से 

शनिवार को जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जुलाई, 2021 के प्रथम चक्र दिनांक 05.07.2021 से 15.07.2021 तक जनपद में अन्त्योदय कार्डो पर 35 किग्रा0 खाद्यान्न 20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकाों  में कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को आदेशित करते हुए कहा है कि वह कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु कार्ड धारकों को उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुऐं वितरित करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्ड धारकोें के ई-पास मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्ड धारकों के हाथों को साबुन या सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारकों को ई-पाॅस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार करें।

उन्होंने कहा है कि वितरण के समय सभी उचित दर दुकानों पर नामित नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्ड धारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो कार्ड धारको के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाये तथा कार्ड धारकों के बीच गोला या निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्ड धारकों से भी अनुरोध किया है कि वह भी उक्त महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पाॅस पर अँगूठा लगाने से पूर्व हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें।

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