चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित 297 उम्मीदवारों में मुजफ्फरनगर के भी 2 शामिल

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के 297 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया है,

Update: 2020-12-28 10:58 GMT

मुजफ्फरनगर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के 297 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया है, इनमें मुजफ्फरनगर जनपद के दो व शामली का भी एक उम्मीदवार शामिल है।

उत्तर प्रदेश के संयुक्त निर्वाचन अधिकारी रमेशचन्द्र राय द्वारा जारी किये गये आदेशों में विगत विधानसभा चुनावों में अपनी दावेदारी करने के लिये उतरे उम्मीदवारों से खर्च का ब्यौरा मांगा था। प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े 297 प्रत्याशियों ने अपने खर्च का लेखा-जोखा चुनाव आयोग से पास दाखिल नहीं किया, जिसके चलते उन्हें आगामी तीन वर्षो तक चुनाव न लड़ने के लिये आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया।  


अयोग्य घोषित किये गये उम्मीदवारों में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडे़ विनोद सैनी व संदीप, शामली के थानाभवन विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार, सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र से अमजद अली, रामपुर मनिहारान सुरक्षित सीट से सेरेखा, नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से अरविंद, बेहट विधानसभा क्षेत्र से शकील, मेरठ केंट सीट से रमेश और जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र से जमील अहमद शामिल हैं। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई चुनाव खर्च का ब्यौरा न दाखिल करने पर धारा 10 आ ऑफ  जान प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत की है।



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