हत्या के आरोपी- न्यायालय में हुए पेश- सुनाई उम्रकैद की सजा

न्यायालय ने आज हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ-साथ 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से भी तीनों को दंडित किया गया है

Update: 2021-03-31 14:03 GMT

मुजफ्फरनगर। न्यायालय ने आज हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से भी तीनों को दंडित किया गया है।

गौरतलब है कि माॅनिटरिंग सेल द्वारा न्यायललय में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज न्यायलय एडीजे-11 मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध संख्या 1546,2007, एसटी नंबर 893,2008 धारा 302, 120बी आईपीसी थाना सिविल लाइन बनाम इदरीश उर्फ छांगा पुत्र रहम इलाही, भूरा पुत्र इदरीश व हाकम पुत्र इदरीश निवासी महमूदनगर थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर को उम्रकैद व 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से तीनों आरोपी को दंडित किया गया है।

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