पियक्कडों पर गिरा गमों का पहाड- दो मई से बंद रहेंगे शराब के ठेके
संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तो के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
मुजफ्फरनगर। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी अनुभाग-2 द्वारा पत्र दिनांक 01.04.2021 तथा आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक 02.05.2021 को मतगणना की समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी0 क्षेत्र में मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए आबकारी दुकानें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानों को पूर्णतया बंद रखे जाने एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित व नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तो के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद मुजफ्फरनगर में मतगणना दिवस 02.05.2021 को मतगणना की समाप्ति तक देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप एवं भांग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों के साथ-साथ बार अनुुज्ञापन, एफ0एल016, 17 अनुज्ञाापनो केा बन्द रखे जायेंगे। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापी को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नही होगा।