CM के निर्देश पर शुरू हुई 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना', जाने लाभ
उत्तर प्रदेश पाॅवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है
मुजफ्फरनगर। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पाॅवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है।
इसके तहत कोविड काल में विपरीत परिस्थिति के कारण जीवनयापन करने को मजबूर हुए छोटे दुकानदारोें, लघु एवं मझोले उद्योगों, अस्पतालों, स्कूल काॅलेजों और चैरिटेबल संस्थाओं के बकाए बिलों का भुगतान ब्याज माफी के साथ करने की सुविधा प्रदान की गई है। योजना के तहत एलएमवी-2 (व्यावसायिक), एलएमवी-48( निजी संस्थान) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) बकायेदार उपभोक्ता 30 नवम्बर तक के विद्युत बकाये पर सौ फीसदी सरचार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2021 तक अपने नजदीकी सीएससी, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता या सहायक अभियंता कार्यालय पर पंजीकरण कराना होगा। उपभोक्ता चाहे तो स्वयं भी कार्पोरेशन की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर सुविधा का लाभ ले सकते है।
उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय कुल मूल बकाये का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके बाद वे 28 फरवरी 2021 तक सम्पूर्ण बिल एकमुश्त या किश्तों में जमा कर सकते है। यदि उपभोक्ता को बिल गलत आने की शिकायत है, तो वह पंजीकरण के समय बिल संशोधन का भी विकल्प चुन सकता है। 7 दिन के भीतर उसे संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का लाभ सभी को मिल सके, इसके लिए विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर कैम्प भी लगाए जा रहे हैं, जहां उपभोक्ता पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।