रेप प्रयास के आरोपियों को मिला 4 साल का कारावास

जनपद शामली के थाना थानाभवन क्षेत्र के गांव दखौडी जमालपुर में वर्ष 2017 की 27 नवंबर को जब 15 वर्षीय लड़की घर मे अकेली थी।;

Update: 2020-12-16 16:26 GMT

मुजफ्फरनगर। पॉक्सो कोर्ट विद्वान न्यायाधीश ने घर में घुसकर 15 वर्षीया बालिका को अकेली देखकर सामूहिक रूप से बलात्कार का प्रयास करने वाले चार आरोपियों में दो को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाते हुए उनके ऊपर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना किया। दो आरोपियों पर भी न्यायालय ने जुर्माने का हुक्म सुनाया है।

जनपद शामली के थाना थानाभवन क्षेत्र के गांव दखौडी जमालपुर में वर्ष 2017 की 27 नवंबर को जब 15 वर्षीय लड़की घर मे अकेली थी। तो गांव के ही 4 युवक दुष्यंत, रोहित, सतीश व वीरेंद्र रात में उसे अकेला देख घर में घुस गए और बालिका को दबोचकर उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने लगे। बालिका काफी समय तक आरोपियों से अपनी इज्जत बचाने को जूझती रही। मगर दरिंदों की संख्या ज्यादा होने पर जब वह उनके चंगुल से निकलने में विफल रही तो बालिका के मदद के लिए शोर मचाने पर पीड़ित का भाई पहुंच गया। उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और उसे जान से मारने की भी धमकी दी। बाद में आरोपी भाई-बहन की पिटाई कर फरार हो गए। माता-पिता जो बाहर गए हुए थे, जब वापिस लौटे तो थाने में नामजद तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की। पुलिस ने भागदौड़ कर चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो दिनेश कुमार ने पैरवी की।

विद्वान न्यायाधीश ने बलात्कार का मामला न मानकर घटना को छेड़छाड़ का मामला मानते हुए पिटाई व जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी दुष्यंत व रोहित को 4-4 वर्ष की सज़ा व 5-5 हज़ार का जुर्माना किया गया। आरोपी सतीश को चोट पहुंचाने के मामले में 3 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार का जुर्माना व चौथे आरोपी वीरेंद्र को धमकी व हमला करने के आरोप में एक वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये का किया गया।  

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