नया राशन कार्ड बनवाने के लिये जाने कहां करे सम्पर्क
समस्त दिव्यांगजनों जो पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत, राशन कार्ड निर्गत नहीं,
लखनऊ। अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र के क्रम में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा दिव्यांगता को समाज के संवेदनशील समूह के रूप में मानते हुए उन्हें अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अन्तर्वेशन श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। समस्त दिव्यांगजनों को जो पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत, जिनको राशन कार्ड निर्गत नहीं अथवा उनका नाम किसी कार्ड में यूनिट के रूप में सम्मिलित नहीं हैं, उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, पी0एम0जी0के0ए0वाई तथा ए0एन0बी0 योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए नवीन राशन कार्ड निर्गत करने अथवा उनके परिवार के राशन कार्ड जारी होने की दशा में उनके यूनिट को उनके पारिवारिक राशन कार्ड में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जनपद में ऐसे वंचित दिव्यांगजनों को नया राशन कार्ड बनाने के लिए अथवा उनके यूनिट को उनके पारिवारिक राशन कार्ड में सम्मिलित करने के लिए समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त पूर्ति निरीक्षको को निर्देश जारी किया जा चुका है। यदि कोई दिव्यांगजन राशन कार्ड से वंचित है अथवा उनकी यूनिट किसी राशन कार्ड में सम्मिलित नहीं है, वे अपनी तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय से सम्पर्क कर अपने राशन कार्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए तहसील सदर हेतु रजनी, पूर्ति निरीक्षक मो0नं0/व्हाट्सअप नं0-9760280948, तहसील बुढाना हेतु नरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्ति निरीक्षक मो0नं0/व्हाट्सअप नं0-94122400909, तहसील खतौली हेतु अनुज कुमार सिंह पूर्ति निरीक्षक मो0नं0/व्हाट्सअप नं0-7060941227, तहसील जानसठ हेतु अनिल वर्मा पूर्ति निरीक्षक मो0नं0/व्हाट्सअप नं0-9891331536, नगर क्षेत्र मु0नगर/क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय हेतु अभिव्यक्त कुमार राणा पूर्ति निरीक्षक मो0नं0/व्हाट्सअप नं0-8077075872 को अपना आवेदन फार्म सभी आवश्यक प्रपत्रों यथा-एक फोटो आधारकार्ड की छायाप्रति, आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित प्रेषित किये जा सकते है।