मंदिरों में फिल्मी गानों पर रोक- बोला हाईकोर्ट- सिर्फ भक्ति गीत ही....

अन्य प्रकार के गीत विशेष तौर पर फिल्मी गानों को बजाने की अनुमति नहीं होगी।;

Update: 2025-03-07 08:53 GMT

चेन्नई। हाईकोर्ट ने मंदिरों में बजने वाले भजनों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू मंदिरों के परिसर में केवल भक्ति गीत ही बजाए जाने चाहिए। अन्य प्रकार के गीत विशेष रूप से फिल्मी गानों को मंदिरों में बजाने की कतई अनुमति नहीं होगी।

मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के एक श्रद्धालु वेंकटेश सौरिराजन की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि हिंदू मंदिरों के परिसर में केवल भक्ति गीत ही बजाए जाने चाहिए। अन्य प्रकार के गीत विशेष तौर पर फिल्मी गानों को बजाने की अनुमति नहीं होगी।

श्रद्धालु की ओर से दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा गया था कि मंदिर उत्सवों के दौरान आयोजित आर्केस्ट्रा में फिल्मी गीतों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं बुरी तरह से आहत हो रही है।

याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने अपने आदेश में कहा है कि मंदिर के भीतर किसी भी उत्सव के दौरान चाहे वह मंदिर प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया हो अथवा भक्तों की ओर से, उसमें केवल भक्ति संगीत ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने अपने फैसले में कहा है कि संबंधित सरकारी अधिकारियों की ओर से अदालत को यह आश्वासन दिया गया है कि मंदिर परिसरों में केवल भक्ति संगीत ही बजाया जाएगा।Full View

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