मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक- बोला HC मंदिर पिकनिक...

हाई कोर्ट का कहना है कि हिंदुओं के अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है।

Update: 2024-01-31 05:40 GMT

मदुरई। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि वह मंदिरों में इस प्रकार के बोर्ड लगाए, जिन पर लिखा हो कि मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है।

मद्रास हाईकोर्ट की ओर से मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर दिए गए एक बड़े आदेश में तमिलनाडु सरकार से कहा है कि उसे मंदिरों में इस प्रकार के बोर्ड लगाने चाहिए, जिन पर साफ तौर से लिखा हो कि गैर हिंदुओं का मंदिर में जाना प्रतिबंधित है। अदालत ने कहा है कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि जिसके मन में आए वह मंदिर के भीतर घूमने के लिए चला जाए। हाई कोर्ट का कहना है कि हिंदुओं के अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है।Full View

हाईकोर्ट की मदुरई बेंच की जस्टिस एस श्रीमथी ने सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिककर्ता पलानी हिल टेंपल डिवोटीज ऑर्गनाइजेशन के संयोजक सेंथिल कुमार ने अदालत से मांग की थी कि तमिलनाडु के अरुल्मिगु पलानी धनदायुथापानी स्वामी मंदिर और अन्य मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत दी जाए।

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