जिस मामले में आजम खान की विधायकी गई थी आज उसमें बरी

लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में दर्ज मुकदमे में आजम खान को अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है।

Update: 2023-05-24 08:10 GMT

रामपुर। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव सरकार में पावरफुल मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान एवं उनके परिवार को आज बड़े दिन बाद खुश होने का मौका मिला है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में दर्ज मुकदमे में आजम खान को अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है।

बुधवार को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट की सेशन ट्रायल की ओर से दिए गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के हेट स्पीच मामले में दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश के निरस्त होने से आजम खान बाइज्जत बरी डिक्लेअर किए गए हैं। निचली अदालत की ओर से हुई सजा के खिलाफ मोहम्मद आजम खान सेशन कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे। मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

इस सजा की वजह से मोहम्मद आजम खान की विधायकी चली गई थी और उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था। निचली अदालत द्वारा यह सजा मोहम्मद आजम खान को वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ आजम खान ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट सेशन ट्रायल के सम्मुख जो अपील दायर की थी आज उसका फैसला आया है।

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