4 लोगों की हत्या में 3 लोगों को मिली फांसी-एक को उम्र कैद की सजा
तकरीबन 10 साल पहले कब्रिस्तान के भीतर की गई 4 लोगों की हत्या के मामले में अदालत की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया
वाराणसी। तकरीबन 10 साल पहले कब्रिस्तान के भीतर की गई 4 लोगों की हत्या के मामले में अदालत की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है। इस मामले में दोषी पाए गए 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। उम्र कैद की सजा पाये दोषी के खिलाफ जुर्माना भी सुनाया गया है।
शुक्रवार को वाराणसी के बेनिया बाग स्थित कब्रिस्तान में तकरीबन 10 साल पहले अंजाम दी गई 4 लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 4 लोगों की हत्या करने के इस बहुचर्चित मामले में तीन दोषियों अमजद, रमजान एवं अरशद को फांसी की सजा सुनाई है।
अदालत ने एक अन्य दोषी शकीला के को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उसके ऊपर 75 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी इकबाल राइन के खिलाफ जब आरोप सिद्ध नहीं हो सका तो अदालत द्वारा उसे दोषमुक्त करार दे दिया गया है। अदालत के सम्मुख अभियोजन की ओर से डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला और वादी के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह में अपना जोरदार पक्ष रखा।