नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कारावास
साथ ही पीड़ित को प्रतिकर स्कीम के तहत छह लाख रुपये दिलाने के आदेश दिये हैं।
अजमेर। राजस्थान में अजमेर के पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनायी।
अजमेर में पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला जिले जवाजा थाने से जुड़ा है, जहां 14 फरवरी 2023 को पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने बालिका के घर में नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले में बडकोचरा (जवाजा) निवासी राजेंद्र सिंह (22) को गिरफ्तार किया। जांच में सिद्ध हुआ कि आरोपी ने धोखे से नाबालिग को अहमदाबाद ले जाकर होटल में रखा और दुष्कर्म किया।
पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने मामले में फैसला देते हुये दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल की सजा तथा 24 हजार के अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़ित को प्रतिकर स्कीम के तहत छह लाख रुपये दिलाने के आदेश दिये हैं।