बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी बेटे के साथ मां को भी मिली कैद

बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी बेटे के साथ मां को भी मिली कैद

मुजफ्फरनगर। 13 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बेटे के साथ-साथ उसकी मां को भी कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी को जहां 10 वर्ष का कारावास सुनाया गया है, वही दुष्कर्मी की मां को भी 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों के ऊपर न्यायालय की ओर से जुर्माना भी किया गया है।

बृहस्पतिवार को जिला अदालत की विशेष पॉक्सों कोर्ट में वर्ष 2016 की 16 जुलाई को थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम कुल्हेड़ी में हुई 13 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश आरती फौजदार की ओर से दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी इरशाद को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर न्यायालय की ओर से 16 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इसके अलावा इसी मामले में आरोपी की मदद करने वाली मां मोमिना जो 13 वर्षीय बालिका को बुलाकर अपने घर ले गई थी और वहां पर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था, को भी 3 वर्ष कैद की सजा अदालत की ओर से सुनाई गई है। इतना ही नहीं दुष्कर्म के लिए 13 वर्षीय बालिका को घर बुलाकर अपने बेटे को सौंपने वाली महिला के ऊपर 3000 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। विशेष पॉक्सो अदालत में विशेष अभियोजक प्रदीप बालियान, मनमोहन वर्मा, विक्रांत राठी और दिनेश शर्मा की ओर से 7 गवाह पेश करते हुए अदालत में जोरदार पैरवी की गई। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र राणा ने पैरवी की लेकिन वह दुष्कर्मी को सजा होने से नहीं बचा सके।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2016 की 16 जुलाई को थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम कुल्हेडी में 13 वर्षीय बालिका को आरोपी इरशाद की मां मोमिना किसी बहाने से बुलाकर अपने घर ले गई थी। वहां पर आरोपी इरशाद ने उसके साथ अपना मुंह काला किया था। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता की ओर से चरथावल थाने में तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने भागदौड़ करने के बाद दुष्कर्मी इरशाद और उसकी मां मोमिना को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आज दोनों आरोपियों को विशेष पॉक्सो अदालत ने सजा और जुर्माने से दंडित किया है।





Next Story
epmty
epmty
Top