हत्यारोपी को दोषसिद्ध होने पर अदालत ने उम्रकैद की सुनाई सजा
संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के न्यायालय एएसजे प्रथम ने हत्या मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा शनिवार को सुनाई।
पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने यहां बताया कि अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज न्यायालय एएसजे प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहर कला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2020 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जैनुल आबदीन पुत्र मसूद आबदीन निवासी बनेथू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है।
अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
वार्ता