किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव से 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार करने के आरोपी को अदालत की ओर से 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पाए गए आरोपी के ऊपर 27000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की रकम में से 12000 रूपये की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

बुधवार को जिला अदालत में वर्ष 2018 की 7 मई को थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से कक्षा 8 की 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार किए जाने के मामले की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में की गई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा एवं मनमोहन वर्मा ने इस मामले में आरोपी सूरज को सजा दिलाने की बाबत जोरदार पैरवी की।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष अदालत पोक्सो के जज बाबूराम ने दोषी पाए गए सूरज को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई और उसके ऊपर 27000 रूपये का जुर्माना भी किया। अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि दोषी के ऊपर किए गए जुर्माने में से 12000 रूपये की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2018 की 7 मई को थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा आठ की 14 वर्षीय छात्रा घर से निकलकर अपने स्कूल गई थी। लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आई। आरोप है कि सूरज उसे बहलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था।

पीडित परिवार की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद पुलिस ने सूरज पुत्र ओम प्रकाश निवासी ज्योति नगर दिल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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