आरोपियों पर हत्या का दोष सिद्ध- कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय हत्या के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने के बाद फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।
गौरतलब है कि दिनांक 05.05.2010 को वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त दीपक पुत्र भंवर सिंह व अभियुक्ता चन्द्रो पत्नी भंवर सिंह निवासीगण पिन्ना थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर द्वारा उनके भाई देवेन्द्र उर्फ काला की चाकू से हत्या करने की घटना कारित की गयी थी। प्रकरण के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक व अभियुक्ता चन्द्रो उपरोक्त को दिनांक 06.05.2010 को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 16.07.2010 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सजीव सुमन के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.07.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-14 द्वारा अभियुक्त दीपक व अभियुक्ता चन्द्रो उपरोक्त को धारा 302,34 भादवि में आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।