आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट का झटका-हटानी होगी ऐसी ऐसी पोस्ट
नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दो-दो हाथ करने में लगी आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका दिया गया है। अपने अंतरिम आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्रियों को हटाने का आदेश आम आदमी पार्टी को दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से दायर किए गए मानहानि मामले में हाईकोर्ट की ओर से यह अपना अंतिम फैसला सुनाया गया है।
मंगलवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के खिलाफ जारी जंग के बीच आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े झटके के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अपने अंतरिम आदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्रियों को हटाने का आदेश आम आदमी पार्टी को दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किए गए मानहानि केस में अपील की गई थी कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को सोशल मीडिया पर अपमानजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट हटाने के लिए कहा जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली सरकार की शराब नीति समेत कई मुद्दों पर जांच के आदेश देने के बाद आम आदमी पार्टी एलजी के ऊपर और अधिक हमलावर हो गई थी।दिल्ली के कई नेताओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के ऊपर 1400 करोड़ रूपए के घोटाले का आरोप लगाया था।