स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट के चुनाव के मामले को लेकर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने वाली आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी की मेयर ने इलेक्शन को अवैध बताते हुए कहा है कि यह चुनाव नियम कानून को तांक पर रखकर कराया गया है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश पर कराए गए मतदान को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कांग्रेस के साथ इलेक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति के चुनाव को संवैधानिक एवं अवैध करार देते हुए कहा है कि यह चुनाव नियम कानून को तांक पर रखकर कराया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव और उसके परिणामों को लेकर कहा है कि हमारा देश भारत के संविधान के मुताबिक चलता है और संविधान के अनुसार बनाएं गए कानून से संचालित होता है।
दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित कर रखा है जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 और उन नियमों को हम देखने जाएं तो रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में स्पष्ट कहता है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। उसकी तारीख, समय और जगह केवल मेयर निर्धारित कर सकती है। लेकिन यह चुनाव लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश पर कराया गया है, मेयर ने चुनाव के लिए 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर रखी थी।