9 साल के बेटे ने पिता की हत्यारी मां को पहुंचाया फांसी के फंदे तक
शाहजहांपुर। बॉयफ्रेंड के प्रेम जाल में फंसी ब्रिटिश नागरिक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने महिला के बॉयफ्रेंड को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में अदालत द्वारा 4 दिन पहले ही दोनों को दोषी करार दिया गया था।
शनिवार को शाहजहांपुर की जिला अदालत ने वर्ष 2016 में हुए एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में उसकी ब्रिटिश नागरिक पत्नी रमनदीप कौर मान को फांसी की सजा सुनाई है। चार दिन पहले ब्रिटिश नागरिक महिला के साथ दोषी ठहराए गए महिला के प्रेमी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को अदालत ने उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है।
अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 302 एवं 34 के तहत दोषी ठहराएं गये दोनों प्रतिवादियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। ब्रिटिश नागरिक रमनदीप कौर मान को फांसी और उसके प्रेमी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को यह सजा दिलाने में महिला के 9 साल के बेटे की गवाही ने अहम भूमिका अदा की है जो इस मामले में अकेला गवाह था।
उल्लेखनीय है ब्रिटिश नागरिक पत्नी रमनदीप कौर मान एवं अपने दो बेटों के साथ इंग्लैंड के डर्बी सिटी में रहने वाला सुखजीत सिंह वर्ष 2016 में अपने पैतृक गांव बसंतापुर में आया था। इस दौरान सुखजीत सिंह की उसकी पत्नी रमनदीप कौर ने अपने प्रेमी गुरु प्रीत सिंह के साथ मिलकर 31 अगस्त 2016 की रात को खाने में नशा देने के बाद उसे बेहोश करते हुए हत्या कर दी थी। महिला और उसके प्रेमी द्वारा अंजाम दी गई हत्या की यह घटना मृतक के 9 साल के बेटे ने देख ली थी।