बालिका से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा-इतना हुआ जुर्माना
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बालिका को जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। बलात्कारी के ऊपर 30000 रूपये का जुर्माना भी अदालत द्वारा किया गया है। जुर्माने की रकम में से आधी धनराशि पीड़िता बालिका को दी जाएगी।
मंगलवार को वर्ष 2015 की 28 मार्च को थाना मंसूरपुर क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सों अदालत में हुई। विशेष पॉक्सोें अदालत के जज बाबूराम की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा एवं मनमोहन वर्मा ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश बाबूराम ने बलात्कार के आरोपी अमित को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के ऊपर 30000 रूपये का जुर्माना भी किया और आदेश दिया कि जुर्माने की रकम में से आधी धनराशि बालिका को दी जाएगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2015 की 28 मार्च को थाना मंसूरपुुर क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां से आरोपी फरार हो गया। बिहार प्रदेश के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।