10 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत-आरोपी 10 वर्ष की कैद,जुर्माना भी किया

मुजफ्फरनगर। दिशा शौच करने के लिए घर से गई 10 वर्षीय बालिका को दबोचकर उसके नाजुक अंगों के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय की ओर से आरोपी को 10000 रूपये के जुर्माने के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
बृहस्पतिवार को जनपद न्यायालय में जनपद के थाना शाहपुर क्षेत्र के किनौनी गांव में वर्ष 2017 की 16 मई को हुई 10 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत किए जाने की घटना के मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने आरोपी बनाए गए दीपांकर को इस मामले में दोषी मानते हुए उसे 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी के ऊपर न्यायालय की ओर से 10000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है। दिशा शौच करने के लिए घर से गई 10 वर्षीय बालिका को रास्ते में दबोचकर आरोपी द्वारा उसके नाजुक अंगों के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करने के मामले की पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में सुनवाई की गई।
अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा एवं विशेष अभियोजक मनमोहन वर्मा तथा वादी की ओर से सलेक चंद कश्यप ने आरोपी को सजा दिलाने के लिये अदालत के सम्मुख जोरदार पैरवी की। इस मामले में धारा 376-511 के तहत बालिका से बलात्कार के प्रयास में आरोप तय हुए थे। लेकिन अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम का दोषी माना। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2017 की 16 मई को जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी में 10 वर्षीय बालिका अपने घर से निकलकर दिशा शौच के लिए गई थी। वहीं पर आरोपी दीपांकर ने बालिका को दबोच लिया था और उसके नाजुक अंगों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे काफी समय तक अपने कब्जे में रखा था। दरिंदे के चंगुल में फंसी बालिका उसके हाथ में काटकर मौके से भाग आई थी और घर पहुंचकर उसने परिवार के लोगों को आपबीती बताई थी। परिवारजनों ने इस संबंध में शाहपुर थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में भागदौड़ के तहत आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।