नई व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित होंगे स्कूली वाहनः डा.संजीव बालियान

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मुजफ्फरनगर। सिचाई विभाग के डाक बंगले पर नई स्कूल परिवहन नियमावली के संबंध में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सभी स्कूल संचालक नई स्कूल परिवहन नियमावली के हिसाब से ही वाहन चलाए। उन्होंने कहा कि जिस स्कूली वाहन के पास फिटनेस पेपर और चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं होगा और उस वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है तो स्कूल पर नहीं, बल्कि वाहन स्वामी और चालक पर कार्यवाही होगी।

आज स्थानीय महावीर चौक स्थित सिचाई विभाग के डाक बंगले पर स्कूल परिवहन नियमावली के संबंध में आयोजित बैठक में सांसद संजीव बालियान ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से उनकी समस्या सुनी और परिवहन अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात भी की। उन्होंने स्कूली परिवहन नियमावली से सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अवगत कराते हुए बताया की स्कूली परिवहन नियमावली के हिसाब से ही आप लोग अपने-अपने स्कूलों में वाहन चलवाएं और मानकों का पालन करते हुए केवल डेढ़ गुना बच्चों को ही स्कूली वाहनों में बैठाएं। उन्होंने कहा कि नई नियमावली को हर हाल में जनपद में लागू कराया जाएंगा।

फीस बढ़ोत्तरी की शिकायत पर सांसद व परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वेन स्वामी पहले से जो फीस लेते चले आ रहे हैं, वे अब भी वही फीस लेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों के अभिभावकों को डराकर फीस की बढ़ोतरी करेंगे तो सम्बंधित के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों सहित विधायक विक्रम सिंह सैनी, विधायक उमेश मलिक, एडीएम प्रशाशन अमित सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी व एआरटीओ राजीव कुमार बंसल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

ज्ञात हो कि स्कूलों द्वारा ठप्प की गयी अपनी परिवहन व्यवस्था से बिलबिलाये अभिभावकों ने कल 29 अगस्त को जिलाधिकारी से मिलकर समस्या का हल निकालने के लिए समय तय कर रखा है।

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