रोडवेज में सभी प्रकार के सिक्के लेने के निर्देश

रोडवेज में सभी प्रकार के सिक्के लेने के निर्देश
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहर निगम के मुख्य प्रधान प्रबन्धक संचालन ने रोडवेज की बसों में यात्रा करने वालों से टिकट राशि के रूप में दिये जाने वाले सिक्कों के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक, समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक वित्त एवं डिपो को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि कोई परिचालक किसी भी प्रकार के सिक्के लेने से इंकार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही डिपो में भी परिचालकों से सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों को सहर्ष जमा किया जाये।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबन्धक संचालन ने प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक, समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक वित्त एवं डिपो को लिखे पत्र में कहा है कि यह पूर्व से निश्चित है कि रोडवेज की बसों में यात्रियों द्वारा टिकट राशि के रूप में सिक्के दिये जाने पर परिचालक द्वारा सिक्के लेने से मना नहीं किया जायेगा। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि पूर्व के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी ऐसे अनेक प्रकरण संज्ञान में आ रहे है, जिनमें रोडवेज बसों के परिचालक यात्रियों से टिकट मूल्य के रूप में 1 रूपया अथवा अन्य मूल्यवर्ग के सिक्के लेने से मना कर रहे है।

मुख्य प्रधान प्रबन्धक संचालन ने अपने पत्र में फिर से निर्देश दिये है कि रोडवेज बसों में यात्रियों द्वारा टिकट मूल्यराशि के रूप में सिक्के दिये जाने पर परिचालक द्वारा सभी मूल्य वर्ग के सिक्के प्राप्त करें तथा यथावस्यक यात्रियों को टिकट सहित अवशेष राशि भी वापस करें। उन्होंने कहा है कि डिपो के कैशरूम में परिचालक द्वारा कैश जमा कराते समय सिक्के जमा करने की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात कैशियर द्वारा सिक्के प्राप्त किये जायेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाये। अगर कोई परिचालक या कैशियर अथवा अन्य कोई अधिकारी व कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

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