तहसील सदर में 20 अगस्त तक धारा 144 लागू

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मुजफ्फरनगर। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर कुमार धर्मेन्द्र ने बताया कि जनपद में आगामी माह जुलाई के प्रथम सप्ताह से कांवड यात्रा प्रारम्भ हो जायेगी, 30 अथवा 31 जुलाई को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाना है, इसके अतिरिक्त ईद-उल-जुहा(बकरीद), स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन आदि त्यौहार मनाये जाने है तथा समय समय पर अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जानी प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना-प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते तहसील क्षेत्र की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है।

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना क्षेत्रों (कोतवाली नगर, कोतवाली मण्डी, थाना सिविल लाईन, पुरकाजी, छपार, चरथावल, तितावी, शाहपुर, मन्सूरपुर, सिखेडा) के सम्पूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से तहसील क्षेत्र नगरीय व ग्रामीण में 20 अगस्त 2019 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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