कोरोना संक्रमण- बोली हाईकोर्ट- कार में अकेले हैं तो भी मास्क जरूरी

कोरोना संक्रमण- बोली हाईकोर्ट- कार में अकेले हैं तो भी मास्क जरूरी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसके चलते अब दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर चलना जरूरी हो गया है। मास्क ना लगाने के कारण किये गये चालान के मामले पर हुई एक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट द्वारा यह निर्देश दिया गया है।

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कोरोना संकट के चलते आदेश दिया है कि दिल्ली में हर एक व्यक्ति के लिए कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनना अनिवार्य है। अदालत द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठकर गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना जरूरी होगा। अदालत का कहना है अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा वह भी एक पब्लिक पैलेस ही है। ऐसे में मास्क पहनना अनिवार्य है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेला ही गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क लगाकर नहीं रखा है तो उसे लेकर उसका 2000 रूपये का चालान काटा जाता है। अदालत में इसी तरह किये गये एक चालान को लेकर चुनौती दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने दाखिल की गई इस याचिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। जो पिछले 6 माह में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही कारण है कि प्रशासन द्वारा दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है।

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