भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जाएगी : भूसरेड्डी

भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जाएगी : भूसरेड्डी

लखनऊ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव , चीनी उद्योग एंव गन्ना विकास , संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद , शाहजहाँपुर में किसान मेले और किसान गोष्ठी के आयोजन के नाम पर रू .41,52 लाख के गबन का प्रकरण प्रकाश में आया , जिसे प्रारंभिक जांच में सही पाया गया । इस गबन मे डा . बृजराज सिंह चौहान , प्रसार सहायक एंव बालगोविन्द दीक्षित , सहायक लेखाधिकारी गन्ना शोध परिषद , शाहजहाँपुर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी हैं ।

इस संबंध मे अपर मुख्य सचिव , चीनी उद्योग एंव गन्ना विकास ,संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि दोनो अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर वर्ष 2012-13 में विभिन्न जिलों में गोष्ठियों एवं किसान मेलों का फर्जी आयोजन दिखाकर मैसर्स प्रखर इन्टरप्राईजेज , शाहजहांपुर एवं हर्षित स्वीटस के नाम फर्जी बाउचर्स तैयार कर गबन किया गया है । जांच में यह पाया गया कि जिन किसान मेलों व गोष्ठियों का आयोजन चौहान ने दर्शाया है , वह सभी फर्जी है । इस प्रकार मेले गोष्ठियों के नाम पर सरकारी धन को हड़पने की नियत से फर्जी बिल लगाकर उसका नकद भुगतान दिखाया गया ।

इस कार्य में बालगोविंद दीक्षित , सहायक लेखाधिकारी गन्ना शोध परिषद एवं चौहान की मिलीभगत पाई गई है । उन्होने यह भी बताया कि दोनो अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियमों के विरूद्ध किसान मेले के आयोजन हेतु रू .1,46,473 तथा विभिन्न जिलों में 120 गोष्ठियों के आयोजन हेतु रू . 34,22,750 नकद आहरित किये गये तथा हर्षित स्वीट्स के पक्ष मे रू . 5,82,900 के 23 फर्जी बाउचर तैयार कर कुल रू . 41.52 लाख का संयुक्त रूप से गबन कर लिया गया , जबकि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार रू .5000 से अनधिक धनराशि का भुगतान विशेष परिस्थतियों में इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि वास्तविक प्राप्त कर्ता को सही भुगतान किये जाने का पूर्ण दायित्व आहरण एंव वितरण अधिकारी का होगा ।

विभिन्न जिलों में 120 गोष्ठियों के आयोजन में खर्च के फर्जी बाउचर के सम्बन्ध मे मेसर्स प्रखर इण्टर प्राईजेज , शाहजहाँपुर तथा हर्षित स्वीट्स द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा न तो कोई बिल बाउचर प्रस्तुत किये गये है और न ही उन्होनें कोई भुगतान प्राप्त किया है । इस प्रकार डॉ चौहान द्वारा बालगोविन्द दीक्षित के साथ दुरभि - सन्धि करते हुए वित्तीय नियमों के विरूद्ध समय - समय पर ट्रेजरी से अग्रिम के रूप में नकद आहरित कर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की धनराशि रू 41.52 लाख का संयुक्त रूप से गबन किया गया है । इस गबन के लिए डा . बृजराज सिंह चौहान , प्रसार सहायक एंव श्री बालगोविन्द दीक्षित , सहायक लेखाधिकारी गन्ना शोध परिषद , शाहजहाँपुर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता -1860 की धारा -409 , 420 , 467 , 468 , 471 के अर्न्तगत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ।


यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव , चीनी उद्योग एंव गन्ना विकास ,संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जाएगी तथा प्रदेश में गन्ना विभाग अथवा इसकी सह संस्थाओं का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत कार्य किये जाने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही जायेगी।

epmty
epmty
Top