भगोड़े एसपी मणिलाल के साथ नामजद दारोगा की बर्खास्तगी रद्द

भगोड़े एसपी मणिलाल के साथ नामजद दारोगा की बर्खास्तगी रद्द

प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महोबा के भगौडा घोषित तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एसपी मणिलाल पाटीदार के साथ प्राथमिकी में शामिल करबई के पूर्व थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार शुक्ला की बर्खास्तगी रद्द कर दी है।

न्यायालय ने कहा कि दरोगा की बर्खास्तगी से पूर्व अधिकारी जांच को न करने के सम्बन्ध में अपना कारण व संतुष्टि को लेकर निष्कर्ष देने में विफल रहे।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बर्खास्तगी के विरूद्ध दरोगा देवेन्द्र कुमार शुक्ला की याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि पुलिस महानिरीक्षक आईजी चित्रकूट धाम बांदा ने 13 अक्तूबर 2020 को 1991 की नियमावली के नियम 8२ बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून की अनदेखी कर बगैर यह बताए कि आरोपों की जाँच कराना क्यों सम्भव नहीं है, सीधे बर्खास्त कर दिया था। अधिवक्ता का कहना था कि बर्खास्तगी आदेश गलत था।

याची दरोगा पर अवैध धन वसूल करने व धन को तत्कालीन एसपी पाटीदार को देने के लिए दबाव बनाने, व्यापारियों को फर्जी मामले में फंसाने आदि का आरोप लगा है। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया था कि याची दरोगा का कृत्य पुलिस विभाग में बने रहना लोक हित व प्रशासनिक हित में नहीं है। कहा गया था कि उनके द्वारा अवैध क्रियाकलापों में लिप्त होने तथा अनधिकृत अनुपस्थिति रहने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

याची को 10 सितम्बर 2020 को निलंबित करने के बाद अगले 11 सितम्बर को आईपीसी की धारा 387,307,120-बी व 7/ 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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