केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में परिवर्तन

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लखनऊ । केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में परिवर्तन कर दिया गया है। यह परिवर्तन अल्पसंख्यक कल्याण संस्थानों, ज़िला/राज्य, नोडल अधिकारी तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित आवेदन आदि की प्रक्रिया में किया गया है।


उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्थान से सम्बन्धित परिवर्तन के तहत अब सभी संस्थान अपने विद्यार्थियों के आवेदन फार्मों का सत्यापन कर सकेंगे। ऐसे संस्थान ही परिवर्तन की प्रक्रिया कर सकेंगे, जिनके पास एआईएसएचई/डीआईएसई/ एनसीवीटी/एससीवीटी कोड होंगे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पुनः पंजीकरण अथवा नये सिरे से पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा, तभी वे अपने विद्यार्थियों के आवदेन फार्म का सत्यापन कर सकेंगे। कोड धारक संस्थानों के लिए यह भी अपेक्षित है कि वे संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) पंजीकरण फार्म भरें तथा एनएसपी पर दर्ज की गयी, किसी भी योजना के जिला/राज्य नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन करते समय आवेदन सत्यापन फार्म में असाधारण मामलों को रेखांकित किया जाना आवश्यक है।


इसी प्रकार जिला/राज्य नोडल अधिकारी से सम्बन्धित परिवर्तन किये गये हैं, जिसके तहत संस्थान नोडल अधिकारी को पंजीकरण का सत्यापन एवं अनुमोदन करने की सुविधा होगी। इसके साथ ही पूर्व में पंजीकृत संस्थानों से गलत एआईएसएचई/डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी को हटाने तथा वैयक्तिक आईएनओ पंजीकरण की स्थिति की जांच करने की सुविधा रहेगी। डीएनओ लाॅगिन में सम्पूर्ण जिले में आईएनओ पंजीकरणों की स्थिति की रिपोर्ट आवश्यक है। राज्य नोडल अधिकारियों को विद्यार्थी आवेदन जमा करने की लाॅग इन देखने की सुविधा प्रदान की गयी है। विद्यार्थी की आवेदन आईडी दे कर वे ऐसा कर सकते हैं।


छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों से सम्बन्धित परिवर्तन इस प्रकार किये गये हैं कि ऐसे मामलों में जहां संस्थान राज्य विद्यार्थी के अधिवास राज्य से अलग हैं, वहां संस्थान से प्राप्त प्रमाणित बोनाफाईड प्रमाण-पत्र की स्कैन की गयी प्रतिलिपि आवेदन के साथ अपलोड की जानी आवश्यक होगी। आधार से रहित आवेदनों के मामलें में इस प्रकार आवेदन करना होगा कि विद्यार्थियों को पंजीकरण के समय बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें फोटोग्राफ हो, की स्कैन की गयी प्रति के साथ अपलोड करना अपेक्षित है। आवेदकों को संस्थान से प्रमाणित मामलों में जहां बोनाफाईड प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति भी अपलोड करना आवश्यक है।


इसी प्रकार विद्यार्थियों को योजना का चयन करने और समस्त ब्यौरा भरने के पश्चात छात्रवृत्ति पोर्टल प्रणाली के माध्यम से बोनाफाईड प्रमाण-पत्र सृजित करने का विकल्प प्राप्त होगा। विद्यार्थी के पास पंजीकरण वापस लेने का भी विकल्प रहेगा, यदि उसने पंजीकरण के समय गलत विवरण भरा हो अथवा उसने एनएसपी में आवेदन जमा नहीं किया हो।

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