एंबुलेंस मामला-मुख्तार के फरार सहयोगी नहीं हुए पेश तो होगी कुर्की

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बाराबंकी। पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े एंबुलेंस मामले में चल रहे फरार चल रहे 25-25 हजार रूपये के इनामी आरोपी यदि जल्द ही अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही का आदेश मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़े एंबुलेंस मामले में आरोपी जिला गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मेहरूरपुर निवासी अफरोज खान उर्फ चुन्नू तथा सदर रोड निवासी जफर उर्फ चंदा अभी तक फरार हैं। दोनों आरोपियों के ऊपर पुलिस की ओर से पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये का इनाम भी घोषित किया गया है। दोनों ही आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। पुलिस ने कोर्ट से सीआरपीसी की धारा-82 के तहत कार्यवाही करने का आदेश मांगा था, इसे शनिवार को न्यायालय की ओर से मंजूर कर लिया गया है। अब इस मामले में निरुद्ध आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करने के लिए जिला कारागार अधीक्षक बांदा, प्रतिसार निरीक्षक बांदा, जिला कारीगर अधीक्षक लखनऊ, जिला कारागार अधीक्षक रोपड़ और प्रतिसार निरीक्षक रूपनगर रोपड़ से आरोपी मुख्तार अंसारी को पेशी पर ले जाने वाले वाहन और ड्यूटी ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया है।

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