मुजफ्फरनगर में चल रहे 35 नियम-विस्र्द्ध स्कूलों को बन्द करने के दिये आदेश

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मुज़फ्फरनगर । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नियम-विस्र्द्ध स्कूलों के खिलाफ आज ठोस कदम उठाये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुजफ्फरनगर जिले मे चल रहे 35 नियम-विस्र्द्ध स्कूलों की सूची जारी कर स्कूल बन्द करने के आदेश दिये हैं।


खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्र में संचालित अमान्य विद्यालयों के सम्बंध में उप जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे एवं उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी का सहयोग लेकर अमान्य विद्यालयों को बन्द करायेंगे

सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्र में संचालित अमान्य विद्यालयों के सम्बंध में उप जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे एवं उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी का सहयोग लेकर अमान्य विद्यालयों को बन्द करायेंगे। बन्द किया गया अमान्य विद्यालय किसी भी दशा में पुनः संचालित न होने पाये। उक्त समिति ही अपने क्षेत्र में चल रहे अमान्य विद्यालयों के संचालन हेतु पुर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। इन अमान्य विद्यालयो में अध्ययनरत छात्र,छात्राओं को परिषदीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने का पूर्ण दायित्व सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।


अमान्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र,छात्राओं को निकटवर्तीय परिषदीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया

खण्ड शिक्षा अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति से सहयोग प्राप्त कर तत्काल अमान्य विद्यालयों का संचालन बंद कराये जाने तथा बन्द कराये गये अमान्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र,छात्राओं को निकटवर्तीय परिषदीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपने विकास खण्ड में संचालित अमान्य विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी गयी।

विद्यालयों के संस्था प्रबन्धको को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधानों के अनुकम में उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल अमान्य विद्यालय का संचालन बन्द किये जाने हेतु 03 बार नोटिस निर्गत किया जा चुका हैं

खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय स्तर से इन विद्यालयों के संस्था प्रबन्धको को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधानों के अनुकम में उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल अमान्य विद्यालय का संचालन बन्द किये जाने हेतु 03 बार नोटिस निर्गत किया जा चुका हैं ।

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