प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ निर्माण श्रमिकों को देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में संशोधन

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ निर्माण श्रमिकों को देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में संशोधन
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लखनऊ। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के सुझाव पर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित महात्मा गांधी पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से आच्छादित करने के लिए वर्तमान में संचालित पंजीयन प्रक्रिया को संशोधित कर दिया गया है। अब ऐसे निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकृत कर लाभान्वित किया जायेगा।

प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण श्रमिकों का प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करने के लिए वर्तमान में प्रचलित पंजीयन प्रक्रिया व्यवहारिक नहीं थी, जिसे संशोधित कर दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अब उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 18 से 40 उम्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का डाटा काॅमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) ई-गवर्नेंस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध डाटा को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत सी0एस0सी0 द्वारा फिल्टर कर पात्र निर्माण श्रमिकों की सूची श्रमिक कल्याण बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही सी0एस0सी0 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पीएमएसवाईएम के अन्तर्गत पंजीयन कराने के लिए सूचना एमएसएम से भेजी जायेगी।

प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने बताया कि श्रम विभाग के क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी ऐसे निर्माण श्रमिकों को समूहों में या व्यक्तिगत रूप से इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराने हेतु सूचना दी जायेगी और प्रेरित भी किया जायेगा। सी0एस0सी0 द्वारा पात्र निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत कर पंजीयन कार्ड उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के सापेक्ष बोर्ड द्वारा सी0एस0सी0 मुख्यालय को भुगतान किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत नये श्रमिकों के प्रत्येक माह का वेब पोर्टल पर सत्यापित मासिक डेटा अगले माह की 15 तारीख तक सी0एस0सी0 ई-गवर्नेंस मुख्यालय को भी उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित बोर्ड द्वारा पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजना में प्रति श्रमिक अंशदान की धनराशि को भी श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।

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