खाली कारतूस जमा किये बिना नए कारतूस क्रय न होने दिये जायें : जिलाधिकारी रोशन जैकब

खाली कारतूस जमा किये बिना नए कारतूस क्रय न होने दिये जायें : जिलाधिकारी रोशन जैकब

बुलंदशहर : जनपद में छोटी-छोटी बातों पर बड़ा स्वरूप लेकर गोलियां चलने तक की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें वैध एवं अवैध हथियारों का दुरूपयोग किया जाना दृष्टिगोचर हो रहा है। अवैध हथियारों में जो कारतूस इस्तेमाल हो रहे हैं वह या तो शस्त्र लाईसेंस धारक या शस्त्र व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अवैध तरीके से विक्रय हो रहे है जिसका रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 रोशन जैकब ने अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/प्रभारी अधिकारी शस्त्र तथा समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जनपद में प्रायः दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं में अवैध हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है।

उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि नियमों के अन्तर्गत कारतूसों के दुरूपयोग को रोकने के लिए शस्त्र व्यावसायी द्वारा कम से कम 80 प्रतिशत खोखों को जमा करना अनिवार्य होगा किन्तु संज्ञान में आया है कि शस्त्र व्यापारियों द्वारा शस्त्र लाईसेंस धारकों से कारतूसों के खोखे जमा नहीं करायेजा रहे है और उन्हें बिना खोखे जमा कराये ही नए कारतूस विक्रय किये जा रहे है जबकि शस्त्र व्यावसायियों द्वारा शस्त्र लाईसेंस धारक से कारतूस विक्रय करते समय पूर्व में विक्रय कारतूसों के खोखे जमा कराना व चलाये गये कारतूसों का पूर्ण विवरण प्राप्त करना अनिवार्य है कि इससे पूर्व में प्राप्त कारतूसों को लाईसेंस धारकों द्वारा कहां और किसी उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है और वर्तमान मेंउनके पास कितने कारतूसा शेष है।जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 रोशन जैकब ने यह भी कहा है कि इस आशय का निर्धारित प्रपत्र शस्त्र लाईसेंस धारक से लेना अत्यन्त आवश्यक है।
उन्होंने शासनादेशों का हवाला देते हुए यह भी उल्लेख किया है प्रत्येक 04 खोखे जमा करने पर अधिकतम 05 कारतूस क्रय किये जा सकेंगे।ऐसी स्थिति में लाईसेंस धारक के पास लाईसेंस पर अंकित कारतूसों की सीमा से अधिक कारतूस न होने पाये और यह भी ध्यान रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है कि कारतूसों का दुरूपयोग न होने पाये।
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह भी कहा है कि नगर निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और जनपद में दिनांक 29 नवम्बर 2017 को निर्वाचन होना है, अतः ऐसी स्थिति में अपने-अपने क्षेत्र में स्थित शस्त्र व्यावसायियों के प्रतिष्ठानों कातत्काल निरीक्षण सुनिश्चित करें और यह भी देखें कि उनके द्वारा शस्त्र लाईसेंस धारकों को कारतूसों का विक्रय किस प्रकार किया जा रहा है।उन्होंने शासनादेशों का पूर्णतया पालन कराने के निर्देश के साथ यह भी कहा है कि लाईसेंस धारकों से व्यावसायियो द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरवाया जा रहा है या नहीं का निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

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