नगरीय निकाय मतदान के दिन दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान बंद रहेंगे

नगरीय निकाय मतदान के दिन दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान बंद रहेंगे

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में मतदान के दिन 22, 26 व 29 नवम्बर को प्रदेश में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया है। इस सम्बंध में आवश्यक अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
अधिसूचना में बताया गया है कि प्रदेश में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में मतदान तीन चरणों में निर्धारित है। सरकार ने लोकहित में मतदान के वास्तविक दिन को ऐसी सभी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान को जिसमें सामान्य साप्ताहित छुट्टी का दिन न हो, बंद करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के दौरान 22 नवम्बर को मतदान के दिन 24 जनपद अर्थात् शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बदायूं, हाथरस, कासगंज, आगरा, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, अमेठी, फैजाबाद, बस्ती, गोण्डा, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर एवं सोनभद्र क्षेत्र में स्थित दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान को बंद रखा जाएगा।
इसी प्रकार द्वितीय चरण के दौरान 26 नवम्बर को मतदान के दिन 25 जनपद अर्थात् मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, ललितपुर, बांदा, इलाहाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, संतकबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, देवरिया, बलिया, वाराणसी एवं भदोही के अन्तर्गत स्थित दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान को बंद रखा जाएगा।
निकाय चुनाव के तृतीय चरण के दौरान 29 नवम्बर को मतदान के दिन 26 जनपद अर्थात् सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सम्भल, बरेली, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, चन्दौली, जौनपुर, मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान को बंद रखा जाएगा।
अधिसूचना में (जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद भरवारी को छोड़कर) प्रदेश में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के दिन बंद रखने के निर्देश दिए गए है।

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