असंगठित कर्मकारों का शीघ्र शुरु होगा ऑनलाइन पंजीयन-स्वामी प्रसाद मौर्य

असंगठित कर्मकारों का शीघ्र शुरु होगा ऑनलाइन  पंजीयन-स्वामी प्रसाद मौर्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें खुशहाल बनाने के लिए कल्याणकारी व बीमा योजनाओं से लाभान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4.5 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीयन इसी माह से शीघ्र ही शुरु किया जाएगा और प्रतिमाह इसका 10 प्रतिशत अर्थात 45 लाख ऐसे मजदूर श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि कर्मकारों की यथास्थिति जानने के लिए बोर्ड के सदस्यों को भी प्रदेश का दौरा करना होगा ताकि पंजीकरण कार्य को समय से पूरा किया जा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि असंगठित कर्मकारों का पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल पर स्वप्रमाणन के आधार पर किया जाए, इसके लिए मजदूर से 50 रुपये लेकर उसका पंजीयन 05 वर्ष के लिए करें।

सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गठित 'उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' की तीसरी बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कर्मकारों के उन्नयन के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होने बताया कि पंजीकरण के लिए असंगठित कर्मकारों की वार्षिक आय को 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दिया गया है तथा 2.5 एकड़ या इससे कम कृषि भूमिधर या कृषक श्रमिक को भी असंगठित कर्मकार ही माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजीकरण संबंधी भारत सरकार की गाइडलाइन प्राप्त हो जाने के बाद शीघ्र ही इन श्रमिकों को लाभान्वित करने के कार्यों की शुरुआत की जाएगी तथा पंजीकृत मजदूरों को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 02 लाख रुपये दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर आश्रित को मिलेगा तथा विकलांग हो जाने पर 01 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि अटल पेंशन योजना के तहत ऐसे कर्मकारों को वृद्धावस्था के दौरान 01 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 के तहत 'उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016' बनाई और इसी के तहत ही 'उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' का गठन किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष श्रम एवं सेवायोजन मंत्री होंगे, सदस्य सचिव प्रमुख सचिव श्रम होंगे तथा इस बोर्ड में 28 सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड असंगठित कर्मकारों के हितार्थ क्रियान्वित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार को युक्तिसंगत सिफारिशें देगा। बैठक में बोर्ड के सदस्य के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

epmty
epmty
Top