पंचायत ने शादीशुदा शिक्षक को सुनाया नाबालिग छात्रा से निकाह का फरमान

पंचायत ने शादीशुदा शिक्षक को सुनाया नाबालिग छात्रा से निकाह का फरमान

गोरखपुर। दसवीं की छात्रा के साथ अवैध संबध बनाने के मामले में पंचायत ने अपना तुगलकी फरमान सुनाया है। अवैध संबध बनाने के आरोपी शिक्षक को कानूनी रूप से सजा दिलाने के के बजाय छात्रा से शादी करने का फरमान सुना दिया। आपको बता दे की आरोपी शिक्षक 50 साल से भी अधिक उम्र का है। ऐसे में नाबालिक छात्रा के साथ विवाह करने का फैसला किसी भी लिहाज से सही नही ठहराया नही जा सकता।

पंचो के इस फैसले को पीडित परिवार भी दबाव के कारण मान गया। पीड़ित परिवार के फैसले मानने की वजह समाज में उसके और उसके परिवार की बदनामी का डर बताया जा रहा है। वही शिक्षक की पहली पत्नी का कहना है कि शिक्षक अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे अपनी पहली पत्नी के बच्चों के नाम आधी प्रॉपटी की रजिस्टर्ड वसीयत करता है तब ही वह शादी करने देंगे।

पुरा मामला गोरखपुर जनपद के पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां पर एक मदरसा स्थित है। मदरसे में गांव का ही एक 50 साल का व्यक्ति शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाता है। इसी मदरसे में गांव की एक लड़की दसवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पहले से शादीशुदा व दो बच्चों के पिता शिक्षक ने छात्रा को अपने जाल में फंसा लिया। अपनी बेटी की उम्र की नाबालिग छात्रा से शिक्षक का बीते दो साल से अवैध संबंध चल रहा था। जब इसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोगों को रहा नहीं गया तो गुरुवार को इस मामले में एक पंचायत बुलाई गई।

पिपराईच थाना क्षेत्र के अस्थाई पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर ही दोनों पक्ष के लोगों की पंचायत हुई। पंचायत में पंचों ने नाबालिग से शिक्षक की शादी का फरमान सुना दिया। शिक्षक के पिता ने इसका विरोध किया। नाबालिग होने की वजह नहीं बल्कि इस बात से की शादी के बाद छात्रा और उससे होने वाले बच्चों को उनकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उन्होंने पंचों से कहा कि अपने हिस्से की आधी संपत्ति को शिक्षक को अपनी पहली पत्नी के बच्चे के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करनी होगी उसके बाद ही वह निकाह की सहमति देंगे। शिक्षक तैयार हो गया और नाबालिग छात्रा से निकाह करने की बात तय होने पर पंचायत खत्म हुई।

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