जनपद स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति का किया गया गठन

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मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि महिला कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 5 के अन्तर्गत जिले में तैनात जिला अधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया गया हैं। तत्क्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 की धारा 5 समुचित सरकार जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जिले के जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद के अधीन महिलाओं को समता तथा संविधान के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, जिसके अंतर्गत लैगिंक उत्पीडन से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार स्थानीय परिवाद समिति द्वारा कार्य किया जायेगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा-6 व 7 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत जनपद मुजफ्फरनगर में स्थानीय परिवाद समिति का गठन निम्नवत किया गया है, जिसमें आकांक्षा समिति की अध्यक्ष बीना शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी शहर, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति कमलेश वर्मा, अध्यक्ष,राष्ट्रीय समुदेशीय विकास संस्थाना पूनम शर्मा को सदस्य व जिला प्रोबेशन अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) को पदेन सदस्य नामित किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त समिति ऐसे स्थापनों (कार्यालयध्कार्यस्थल) में जहाँ 10 से कम कर्मचारी कार्यरत होने के कारण आन्तरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गयी है या परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध है, से प्राप्त परिवादों की सुनवाई करेगी। उक्त समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से 03 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा अधिनियम व तत्सम्बन्धी नियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप अपने पदगत दायित्वों का निर्वहन करेगा।

महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 की धारा-4 के तहत कार्यस्थल के प्रत्येक नियोजक को आन्तरिक परिवाद समिति कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक इकाइयाँ भिन्न स्थलों या खण्डीय या उप खण्डीय स्तर पर स्थित हैं, तो वहाँ पर भी आन्तरिक परिवाद समितियों का गठन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में किया जाएगा। जिला अधिकारी परिवादों को प्राप्त करने और उसे 07 दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय परिवाद समिति को अग्रसारित करने के लिए ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक विकास खण्ड, तालुका और तहसील में तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में एक नोडल अधिकारी नाॅमित किया गया।कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 की धारा 6(2) के तहत प्रत्येक विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी, तालुका में नायब तहसीलदार, तहसील में तहसीलदार, नगर निकायों यथा- नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी तथा नगर निगम में नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो कि अपने-अपने क्षेत्र में परिवादों को प्राप्त कर उसे 07 दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय परिवाद समिति को अग्रसारित करेंगे।

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