सावधान! यातायात नियम तोड़ें तो चुकानी पड़ेगी कीमत

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सहारनपुर। पुलिस महानिरीक्षक यातायात निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में पुलिस लाइन्स सभागार सहारनपुर में जनपद के 56 निरीक्षक व उपनिरीक्षकों को ई-चालान का प्रशिक्षण प्रभारी निरीक्षक यातायात तेजप्रताप सिंह एवं एचसी अरविन्द कुमार ने दिया। यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार जनपद के सभी थानों में निरीक्षक या उपनिरीक्षकों द्वारा ई-चालान की कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षण हेतु शेष बचे निरीक्षक या उपनिरीक्षकों को शीघ्र प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात अपर्णा गुप्ता ने बताया कि यह चालान पूर्ण रूप से मोबाइल या इंटरनैट के माध्यम से किया जाता है। इस चालान का मैसेज वाहन स्वामी के मोबाइल पर जाता है और इसका भुगतान यातायात पुलिस कार्यालय में किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि ई-चालान के माध्यम से वाहन को सीज किया जाता है तो वाहन स्वामी द्वारा यातायात कार्यालय पर आकर वाहन के सभी कागजात दिखायेंगे तथा जुर्माना अदा करेंगे। जुर्माना अदा करने के बाद भुगतान कर्ता द्वारा वाहन चालक या वाहन स्वामी को जुर्माने की रशीद तुरन्त उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण प्रभारी ने बताया कि जुर्माने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से इन्टरनेट के माध्यम से की जा रही है। इससे अब वाहन पंजीयन संख्या किसी भी प्रदेश का हो चालानी प्रक्रिया करने के बाद उसके वाहन स्वामी के मोबाइल पर मैसेज जायेगा।

पुलिस अधीक्षक यातायात के अनुसार ई-चालान मे बढा हुआ जुर्माना लागू हो गया है, जिसके तहत बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 100 की जगह 500, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 100 की जगह 300, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 की जगह 2500, वाहन पर काली फिल्म लगाकर चलने पर 100 की जगह 2500, बिना बीमा वाहन चलाने पर 1000 की जगह 2000, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1000 की जगह 2500, वाहन चलाते समय मोबाइल या हैडफोन का प्रयोग करने पर 100 की जगह 500, सडक पर खतरनाक ढंग से वाहन को पार्क करने पर 100 की जगह 500, यातायात सिग्नल को तोडने पर 100 की जगह 300, अव्यस्क व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाने पर 500 की जगह 2500, घ्वनि या वायु प्रदूषण उत्पन्न करने पर 1000 की जगह 2500, चार पहिया वाहन चलाते समय व अगली सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा सीट बैल्ट ना लगाने पर 100 की जगह 500, सार्वजनिक स्थल पर बिना रजिस्ट्रेशन पर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 5000 तथा बिना नम्बर प्लेट या दोषपूर्ण नम्बर प्लेट वाले वाहन चलाने पर 100 की जगह 300 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा।

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