नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव-HC ने दिया यह कदम उठाने का आदेश

नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव-HC ने दिया यह कदम उठाने का आदेश

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं टाले जाएंगे। बुधवार को उच्च न्यायालय ने चुनाव टालने की मांग से संबंधित दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है और अब इसे रोकना ठीक नहीं होगा। हाईकोर्ट ने सरकार से जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करने को कहा है। ताकि इस बढ़ती महामारी से बचकर रहा जा सके।

बुधवार को प्रयागराज उच्च न्यायालय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए चुनाव टालने के संबंध में दाखिल की गई याचिका की न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार की ओर से चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी गई है। इसलिए अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को रोकना ठीक नहीं होगा।

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना से बचाव के जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करें, ताकि कोरोना संक्रमण की महामारी से बचा जा सके। अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय और सौम्या आनंद दुबे का कहना था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना के बढते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है। इससे भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार से इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कि चुनाव में जरूरी सावधानियां बढ़ती जाएंगी।



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