शामली पुलिस के प्रयास से पीड़िता को मिला इंसाफ- पब्लिक कर रही प्रशंसा

शामली पुलिस के प्रयास से पीड़िता को मिला इंसाफ- पब्लिक कर रही प्रशंसा

शामली। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभारी वैरवी पर दुष्कर्मी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है। पीड़िता को इंसाफ मिलने पर परिवार व क्षेत्र के लोगों द्वारा शामली पुलिस की प्रशंसा की जा रही है।

गौरतलब है कि दिनांक 22 नवम्बर 2019 को थाना बाबरी पर 15 वर्षीय नाबालिग बालिका द्वारा स्वंय के साथ सिकन्दर पुत्र गोपी निवासी भिक्का माजरा थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा दुष्कर्म किये जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना बाबरी पुलिस द्वारा धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर पीडित का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं घटना से संबंधित मौके से साक्ष्य संकलित करते हुए पीडिता का न्यायालय में बयान कराया गया। साक्ष्य संकलन के दौरान धारा 504,506 भादवि की वृद्धि की गई। विशेष टीम लगाकर अभियुक्त सिकन्दर उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियोग में अल्प समयवधि में अभियोग से संबंधित साक्ष्य एवं कार्यवाहियां पूर्ण करते हुए आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।

आरोपी के कृत्य के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव द्वारा उक्त अभियोग को विशेष रूप से चिन्हित कर थाना बाबरी पुलिस के साथ ही पैरवी हेतु जनपद की मॉनिटरिंग सेल को लगाया गया। उक्त अभियोग की सुनवाई न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना द्वारा की गई। पुलिस द्वारा सुनवाई के दौरान गवाहों की सुरक्षा के साथ गवाही सम्पन्न कराई गई। न्यायालय द्वारा पुलिस एवं अभियोजन की कार्यवाही के परिणामस्वरूप अभियुक्त सिकन्दर को धारा 376, 504, 506 आईपीसी एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम का संगीन अपराध किये जाने का दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। जनपद पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ हुई इस घटना पर अभियुक्त को हुई सजा से पीडित परिवार व आस-पास के लोगों में पुलिस के सार्थक प्रयास की सराहना की जा रही है।

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