रिश्वत लेने के आरोप में महिला सुपरवाइजर को दो वर्ष का कारावास

रिश्वत लेने के आरोप में महिला सुपरवाइजर को दो वर्ष का कारावास

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अदालत ने रिश्वत के नौ वर्ष पुराने मामले में एक महिला सुपरवाइजर को आज दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अदालत ने सुपर वाइजर सुनीता सिंघल को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 18 जनवरी 2012 को एसीबी ने पंचायत समिति सेवर में तत्कालीन महिला सुपरवाइजर सुनीता सिंघल को एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बिलों के भुगतान की एवज में पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।




वार्ता

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