अजमेर जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू

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अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले में 28 सितंबर से तीन चरणों में होने वाले शेष पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार चुनाव के लिये लोकसूचना 16 सितंबर को जारी किया जाना प्रस्तावित है और अजमेर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं क्लक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

अजमेर जिले में अजमेर ग्रामीण की दो, सरवाड़ की 26, केकड़ी की 22 तथा सावर की 21 ग्राम पंचायतों पर चुनाव कराये जाने हैं और इन्हीं क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इन ग्राम पंचायतों के लिये तीन चरणों 28 सितम्बर, तीन अक्टूबर एवं छह अक्टूबर को मतदान कराया जायेगा। सरपंच के लिये ईवीएम मशीन तथा पंच के लिये मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। निर्वाचन आयोग के चुनाव घोषणा के साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी थी। चुनाव के दौरान कोविड 19 गाइडलाइंस की पालना कराई जायेगी।

अनुराग जोरा वार्ता

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