बालिका से बलात्कार के आरोपी को मृत्यु हाेने तक का कारावास

बालिका से बलात्कार के आरोपी को मृत्यु हाेने तक का कारावास

झुंझुनू। राजस्थान में झुंझुनू की पोक्सो अदालत ने ढाई वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को आज मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश ने भागीरथ सिंह को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार नवलगढ़ थाना क्षेत्र में बड़वासी गांव में इसी वर्ष 21 मार्च को पीड़िता की मां अपनी ढाई वर्ष की पुत्री को लेकर अपने रिश्तेदार के घर गयी थी जहां पुत्री को छोड़कर अन्य परिजनों के साथ मंदिर चली गयी। बालिका को अकेला पाकर अधेड़ वय के भागीरथ ने उससे दुराचार किया।

यह मामला राज्य में काफी चर्चित हुआ था। पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया और जांच पूरी करके 17 दिन में ही न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया, लेकिन कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो पायी। इस मामले की पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्रसिंह शेखावत ने बताया कि 26 जुलाई से लगातार इस मामले की सुनवाई की गयी और सभी गवाहों के बयान करके महज 12 दिन में फैसला सुना दिया गया।


वार्ता

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