सरकारी कर्मचारियों को करनी होगी संपत्ति की घोषणा-नहीं तो..

सरकारी कर्मचारियों को करनी होगी संपत्ति की घोषणा-नहीं तो..

नई दिल्ली। सरकार की ओर से हर साल सभी कर्मचारियों के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि सरकारी कर्मचारी आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो वह पदोन्नति, वार्षिक वृद्धि और सतर्कता मंजूरी पाने के हकदार नहीं होंगे।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक राज्य सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों को वर्ष 2021 की 1 जनवरी और उसके बाद से अपनी अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा। राजस्थान अब ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में से एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर दी है। वर्तमान समय में केवल राजपत्रित अधिकारियों, सिविल और राज्य सेवा के कर्मचारियों को ही अपनी संपत्ति घोषित करने की अनिवार्यता है। गौरतलब है कि राज्य में 800000 से अधिक सरकारी कर्मचारी है। सरकार की ओर से जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020 के लिए एक प्रावधान भी किया गया है। जहां उन्हें 1 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा करना होगा। यह प्रावधान राज्य सरकार के अधीन सभी बोर्डों, निगमों, सरकारी उद्यमों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को कवर करेगा। सर्कुलर में कहा गया है कि जो कर्मचारी सरकार के निर्देशों के मुताबिक विवरण जमा नहीं करेंगे उन्हें पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और सतर्कता मंजूरी जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।

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