नशीली दवाइयां बेचने पर 10 साल का कठोर कारावास

नशीली दवाइयां बेचने पर 10 साल का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवैध रूप से नशीली दवाएं बेचने का आरोप साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने आज एक मेडिकल स्टोर के मालिक को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख का अर्थदंड लगाया।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि हनुमानगढ़ में नियुक्त तत्कालीन आरपीएस अधिकारी ममता सारस्वत ने 15 मई 2017 को श्रीगंगानगर मार्ग पर नई खुंजा में शुभम मेडिकल स्टोर पर दबिश दी थी। इस मेडिकल स्टोर से कोडीन की पांच शीशियां, लोमोटिल की 920 टेबलेट तथा अल्प्राजोलम की 90 टेबलेट बरामद हुईं, जिसका कोई रिकॉर्ड मालिक जंगीरसिंह कुम्हार के पास नहीं था। उसके द्वारा एनडीपीएस घटक तत्व वाली यह दवाइयां अवैध रूप से बेची जा रही थीं। जंगीरसिंह निवासी वार्ड नंबर 2 नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन को एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।

हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में दर्ज इस मामले की तफ्तीश करने के पश्चात पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 15 गवाह तथा अनेक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर विशिष्ट अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र जसूजा ने आज जंगीर सिंह को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने का दोषी करार दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच के अनुसार जंगीरसिंह को अदालत ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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